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संवैधातनक रावधान ( CONSTITUTIONAL


PROVISIONS
)



संघ की भाषा (LANGUAGE OF THE UNION) - संघ की राजभाषा हहंदी और


्ऱपऩ देवनागरी होग , संघ के िासकीय रयोजनं के ्ऱए रयोग होने वाऱे अंकं

का ूऩ भारत य अंकं का अंतराि्रीय ूऩ होगा।



(The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form

of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the

international form of Indian numerals.)


अनु्छेद 351. हहंदी भाषा के ववकास के ्ऱए तनदेश - संघ का यह कति्य


होगा कक वह हहंदी भाषा का रसार बढ़ाए, उसका पवकास करे जजससे वह भारत

की सामा्सक सं्क ृ तत के सभ त्वं की अ्भ्यजतत का मा्यम बन सके

और उसकी रक ृ तत मं ह्तऺेऩ ककए बबना हहंदु्तान क े और आठव ं अनुसूच


मं पवतनहदि्ट भारत की अ्य भाषाओं मं रयुतत ूऩ, िैऱी और ऩदं को

आ्मसात करते हए और जहां आव्यक या वांछन य हो वहां उसके ि्द-भंडार


के ्ऱए मु्यत् सं्क ृ त से और गौणत् अ्य भाषाओं से ि्द रहण करते हए

उसकी समृपि सुतनज्चत करं।






अ्भृज्ट ( VISION )




क ु िऱ, रभाव , जबावदेह, अनुकियाि ऱ तथा ऩारदिी और नैततक िासन हेतु

सरकार के मानव संसाधन के पवकास तथा रबंधन हेतु समथिकारी माहौऱ


बनाना।
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